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नॉन डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) हेतु

राजस्व विभाग
📑 परिचय
नॉन डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) हेतु

नॉन-डिजिटाइज्ड नकल सेवा, नागरिक भूमि अभिलेख और अन्य गैर-डिजिटाइज्ड दस्तावेज़ों की आधिकारिक प्रति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये प्रतियां कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक होती हैं।

प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए, आवेदक को सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। यह सेवा उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक बनाई गई है। यह सेवा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करती है। पंजीकरण के दौरान नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर एवं पता जैसी मूलभूत जानकारियाँ प्रदान करनी होती है। सफल पंजीकरण एवं लॉगिन के उपरांत, आवेदक गैर-डिजिटाइज्ड दस्तावेज़ (नकल) सेवा का चयन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकता है। आवेदन में यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि यह दस्तावेज़ क्यों चाहिए? सत्यापन हेतु आवेदक के लिए सहायक दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।

संबंधित सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा आवेदन की जाँच के उपरांत सामान्यतः 15 कार्य दिवसों के भीतर इसका निराकरण कर दिया जाता है। आवेदन का स्वीकृत होना कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के अधीन है। स्वीकृति प्राप्त होने पर आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त होती है। इसके बाद अनुरोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति सीधे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 प्रमाण पत्र / दस्तावेज नकल आवेदन पत्र नहीं
शुल्क भुगतान रसीद
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₹ शुल्क संबंधित जानकारी

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⏳ समय सीमा

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