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कृषि उपकरण पंप - किसान समृद्धि योजना

कृषि विभाग
📑 परिचय
कृषि उपकरण पंप - किसान समृद्धि योजना

किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण पंप सेवा एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य किसानों को रियायती दरों पर आधुनिक सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। ये पंप कुओं, तालाबों, नहरों और नदियों से पानी निकालने में मदद करते हैं। इससे किसान अपने खेतों की प्रभावी ढंग से सिंचाई कर सकते हैं और पूरे वर्ष फसल उगा सकते हैं।

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपने वैध विवरण के साथ पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण के उपरांत आवेदन पत्र भरकर और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा कर सकते हैं। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं- आधार कार्ड, भूमि अभिलेख और पहचान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज।

आवेदन प्रक्रिया सरल, उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक है। इसके लिए आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस सेवा से आवेदकों के समय और प्रयास दोनों की बचत होती है।

आवेदन जमा होने के पश्चात्, सक्षम कृषि प्राधिकारी द्वारा आवेदनों की जांच और नियमों के अधीन अभिलेखों का सत्यापन किया जाता है। आमतौर पर, 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है। अनुमोदन के पश्चात आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। वह कृषि उपकरण पंप - किसान समृद्धि योजना से संबंधित दस्तावेज सीधे पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 शपथ पत्र शपथ पत्र हाँ डाउनलोड
2 फ़ोटो फ़ोटो हाँ
3 अन्य दस्तावेज़ १ अन्य दस्तावेज़ १ नहीं
4 खनन कार्यकर्ता एजेंसी का उद्धरण खनन कार्यकर्ता एजेंसी का उद्धरण हाँ
5 विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र हाँ
6 ग्राम पंचायत की अनुशंसा ग्राम पंचायत की अनुशंसा हाँ डाउनलोड
7 आवेदक के हस्ताक्षर सहित आवेदन का प्रारूप आवेदक के हस्ताक्षर सहित आवेदन का प्रारूप हाँ
8 नक्शा / बी-1 / खसरा पांचशाला नक्शा / बी-1 / खसरा पांचशाला हाँ
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