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प्रारूप ड़ (नियम ७ (२) देखिये)धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र

वन विभाग
📑 परिचय
फॉर्म ई (नियम ७ (२))धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र

छत्तीसगढ़ में, उन निर्माताओं, व्यापारी या उपभोक्ताओं द्वारा फॉर्म 'ई' (नियम 7(2)) सेवा के लिए आवेदन किया जा सकता है, जो धारा 11 के तहत निर्दिष्ट लकड़ी के लेन-देन में संलग्न हैं। इससे उन्हें जिला मुख्यालय में वन विभाग में पंजीकरण कराने की सुविधा मिलती है। यह प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आसानी से पूरी की जा सकती है।

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर पंजीकरण करना होता है। उनके लिए लोक सेवा केंद्र (LSK) या कॉमन सेवा केंद्र (CSC) लॉगिन के माध्यम से आवेदन जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

लॉगिन करने के बाद, आवेदक “फॉर्म ई (नियम 7(2)) – धारा 11 के तहत निर्दिष्ट लकड़ी के निर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के पंजीकरण के लिए आवेदन” सेवा को चुनें। आवेदन में चाहे गए विवरण दर्ज करें, पूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र जमा कर दें।

आवेदन जमा करने पर एक आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) उत्पन्न होती है। इस पावती संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। सामान्यतः 30 कार्य दिवसों के भीतर वन विभाग द्वारा आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।

स्वीकृति मिलने पर आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त होती है। वह पोर्टल में “आवेदन की स्थिति” में ARN (आवेदन संदर्भ संख्या) दर्ज कर डिजिटली साइन दस्तावेज सीधे डाउनलोड कर सकता है। यह 1 वर्ष के लिए मान्य होता है और प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण अनिवार्य है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 पैनकार्ड की फोटोकॉपी पैन कार्ड हाँ
2 आधार कार्ड आधार कार्ड हाँ
3 अधिकारी द्वारा सत्यापन का दस्तावेज अधिकारी द्वारा सत्यापन का दस्तावेज हाँ
4 चालान या मनी रसीद की प्रति चालान या मनी रसीद की प्रति हाँ
5 बिजली का बिल बिजली का बिल हाँ
🧾 फॉर्म देखें
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