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ग्रामीण उद्योग विभाग
📑 परिचय
रेशम उत्पादन - शहतूत बागवानी सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

छत्तीसगढ़ में रेशम उत्पादन लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत है। रेशम उत्पादन और शहतूत की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार रेशम उत्पादन विभाग के माध्यम से वित्तीय सहायता देती है। ‘शहतूत बागवानी सहायता योजना’ का उद्देश्य किसानों को शहतूत के बगीचे स्थापना और देखभाल में सहायता करना है। यह रेशम के उत्पादन और रेशम उद्योग के लिए आवश्यक है। शासन की यह पहल ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देती है और स्थायी आय के सृजन में मदद करती है।

जो किसान, स्व-सहायता समूह या रेशम उत्पादक शहतूत की खेती करना चाहते हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित रेशम उत्पादन विभाग कार्यालय और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में भी ऑफलाइन आवेदन जमा करने का विकल्प है।

इस योजना के अंतर्गत, आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जैसे- • आधार कार्ड • भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र या पट्टे का प्रमाणपत्र • बैंक खाता विवरण

आवेदन जमा करने के बाद, पावती पंजीकरण संख्या (ARN) जेनरेट होती है। इस पावती संख्या की सहायता से आवेदक आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन और निर्धारित समय सीमा में वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों को SMS या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाती है।

'शहतूत बागवानी सहायता योजना’ शहतूत के बगीचे को सही तरीके से स्थापित करने में मदद करती है। यह रेशम उत्पादन को स्थायी आजीविका के रूप में बढ़ावा देती है और राज्य में रेशम उद्योग के विकास में योगदान देती है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 बैंक पासबुक बैंक पासबुक हाँ
2 आधार कार्ड आधार कार्ड हाँ
3 सरपंच का प्रमाणपत्र सरपंच का प्रमाणपत्र हाँ
4 आवेदक का फोटो आवेदक की फोटो हाँ डाउनलोड
5 बोर का बिजली का बिल बिजली का बिल हाँ डाउनलोड
6 प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्रस्तावित भूमि का नक्शा हाँ
7 खसरा एवं ब१ खसरा एवं ब१ हाँ
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