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राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु )

राजस्व विभाग
📑 परिचय
राजस्व सेवाएँ (नज़ूल भूमि पट्टा सीमांकन)

राजस्व सेवाएँ (नज़ूल भूमि पट्टा सीमांकन) सेवा नज़ूल भूमि पट्टों के सीमांकन हेतु आवेदन सुविधा प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ के नागरिक आवंटित भूमि के स्पष्ट पहचान और सीमाओं के निर्धारण के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना खाता बनाना होता है। उसके बाद लॉगिन कर वे सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या फिर, वे अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र (LSK) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें, राजस्व अनुभाग में “राजस्व सेवाएँ (नज़ूल भूमि पट्टा सीमांकन)” विकल्प चुनें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर, आवश्यक सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा कर दें।

आवेदन जमा होने के बाद इसे संबंधित राजस्व प्राधिकरण के पास क्षेत्रीय सत्यापन और कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। सत्यापन और अनुमोदन पूरा होने पर सीमांकन विवरण आधिकारिक रूप से दर्ज किए जाते हैं और आवेदक को प्रमाणित सीमांकन रिपोर्ट दी जाती है।

यह सेवा नागरिकों के लिए भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता सुनिश्चित करती है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 खसरा खसरा हाँ
2 नक्शा नक्शा हाँ
3 खातेदार का शपथ पत्र खातेदार का शपथ पत्र हाँ
4 इश्तेहार शुल्क इश्तेहार शुल्क हाँ
5 तलबाना तलबाना हाँ
6 सीमांकन सम्बंधित अन्य दस्तावेज सीमांकन सम्बंधित अन्य दस्तावेज नहीं
7 आवेदन प्रपत्र निर्धारित शुल्क सहित आवेदन प्रपत्र निर्धारित शुल्क सहित हाँ
8 मूल नज़ूल पट्टा की प्रति मूल नज़ूल पट्टा की प्रति नहीं
9 पावर ऑफ़ अटॉर्नी/वकालतनामा पावर ऑफ़ अटॉर्नी हाँ
वकालतनामा
10 भूमि सम्बंधित दस्तावेज़ रजिस्ट्री की नकल नहीं
11 नामांतरण का आधार अन्य हाँ
वसीयत/हिबानामा
विक्रय पत्र
पंजीकृत दानपत्र
12 अन्य दस्तावेज़ १ अन्य दस्तावेज़ नहीं
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₹ शुल्क संबंधित जानकारी

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⏳ समय सीमा

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