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विवाह प्रमाण पत्र सुधार (legacy)

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
📑 परिचय
विवाह प्रमाण पत्र सुधार (पूर्ववर्ती)

छत्तीसगढ़ में, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ‘विवाह प्रमाण पत्र सुधार (पूर्ववर्ती)’ सेवा उपलब्ध है। इस सेवा के माध्यम से पूर्व में जारी विवाह प्रमाण पत्र में रह गई त्रुटियों को सुधारा जा सकता है।

अक्सर विवाह प्रमाण पत्र में आवेदक के नामों की वर्तनी, तिथियों, पते या अन्य विवरण में त्रुटियाँ रह जाती है। यह त्रुटियाँ आगे चलकर कानूनी, वित्तीय या व्यक्तिगत मामलों में अड़चनें उत्पन्न कर सकती हैं। इस सेवा का उद्देश्य है कि विवाह प्रमाण पत्र की त्रुटियों को समय सीमा में सुधारा जा सके ताकि यह सही, प्रामाणिक और सभी आधिकारिक उपयोगों में मान्य हो।

विवाह प्रमाण पत्र सुधार (पूर्ववर्ती) सेवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। आवेदकों के पास लोक सेवा केंद्र (LSK) और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध है, जहाँ ऑपरेटर की सहायता से उक्त सेवा प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित दंपत्ति स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि इस सुधार हेतु आवेदन के पात्र हैं।

आवेदन जमा होने के पश्चात, ‘प्राप्ति पंजीकरण संख्या (ARN)’ जारी की जाती है। इस संख्या की सहायता से बाद में आवेदक द्वारा आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। आवेदन मिलने के उपरांत संबंधित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी जांच एवं सत्यापन करते हैं। सत्यापन की सूचना आवेदकों को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाती है।

सत्यापन के उपरांत संशोधित विवाह प्रमाण पत्र पोर्टल पर डिजिटल रूप में जारी कर दिया जाता है। यह संशोधित विवाह प्रमाण पत्र कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होता है। यह संपत्ति हस्तांतरण, बैंकिंग प्रक्रियाएँ, पासपोर्ट या वीज़ा आवेदन और सरकारी रिकॉर्ड को सुसंगत बनाए रखने जैसे कार्यों के लिए आवश्यक होता है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 अन्य वर एवं वधु का संयुक्त फोटो(2A साईज) प्रमाण पत्र के लिए हाँ
2 चॉइस सर्टिफिकेट चॉइस सर्टिफिकेट हाँ
🧾 फॉर्म देखें
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⏳ समय सीमा

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