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इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना हेतु आवेदन

समाज कल्याण विभाग
📑 परिचय
इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना

दिव्यांगजनों के लिए इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पात्र दिव्यांगजन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवा का लाभ उठाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर खाता बनाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। उनके पास लोक सेवा केंद्र (LSK) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का विकल्प भी है, जिसके माध्यम से वे आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आवेदक को सामाजिक कल्याण अनुभाग से “इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन” सेवा को चुनना होगा। आवश्यक सेवा को चुनकर हितग्राही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवश्यक सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर एक अद्वितीय पावती संख्या (ARN) प्राप्त होगी। इस पावती संख्या का उपयोग आवेदक आवेदन की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं। आवेदन संबंधित प्राधिकारी को सत्यापन हेतु अग्रेषित किया जाता है। पात्र हितग्राहियों के आवेदन का अनुमोदन कर दिया जाता है। स्वीकृत पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में सीधे जमा की जाती है। इससे समय पर पारदर्शी तरीके से लाभ सुनिश्चित होता है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 मूल निवासी प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र हाँ
सरपंच या पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र
2 आयु प्रमाण पत्र सरपंच अथवा महापौर ( शहरी क्षेत्र की दशा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र हाँ
प्रशासक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र
चिकित्सक का प्रमाण पत्र
स्कूल प्रमाण पत्र
3 निःशक्तता प्रमाण पत्र निःशक्त व्यक्ति अधिनियम -१९९५ के प्रावधान अनुसार जारी प्रमाण पत्र हाँ
4 गरीबी रेखा से संबंधित दस्तावेज़ गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र/सूची हाँ
5 बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक नहीं
🧾 फॉर्म देखें
फॉर्म देखें
₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

लोक सेवा केंद्र ₹30.0
ऑनलाइन ₹30.0 लॉगिन
📞 संपर्क
लोक सेवा केंद्र
⏳ समय सीमा

60 दिन