हेल्पलाइन: 07714013758

मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
📑 परिचय
मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार (पूर्ववर्ती)

मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार सेवा (छत्तीसगढ़) के लिए मृतक के परिवार के सदस्य, कानूनी उत्तराधिकारी या नाबालिग के मामले में माता-पिता/अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदक अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर पंजीकरण कर सकते हैं, जो सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। या फिर लोक सेवा केंद्र (LSK)/CSC लॉगिन के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पोर्टल पर “मृत्यु प्रमाण पत्र” सेवा का चयन कर आवेदन पत्र भरना होता है।

आवेदन जमा करने पर एक आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) उत्पन्न होती है। इस पावती संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। सामान्यतः 07 कार्य दिवसों के भीतर अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा इस आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।

स्वीकृति मिलने पर आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त होती है।आवेदक पोर्टल में “आवेदन की स्थिति” में ARN (आवेदन संदर्भ संख्या) दर्ज कर दस्तावेज सीधे डाउनलोड कर सकता है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 शपथ पत्र शपथ पत्र नहीं डाउनलोड
2 ऑर्डर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं
3 प्रमाण पत्र / दस्तावेज डाँक्टर का प्रमाण पत्र / श्मशान घाट से प्राप्त दस्ताबेज हाँ
4 अतिरिक्त दस्तावेज वार्ड सदस्य या डॉक्टरों द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं
अन्य
5 अनुमति पत्र अनुमति पत्र नहीं डाउनलोड
6 मृत्यु सूचना प्रपत्र मृत्यु सूचना प्रपत्र नहीं डाउनलोड
7 फार्म फार्म 4A (दुर्घटना की स्थिति में) नहीं डाउनलोड
फार्म 4 (अस्पताल में मृत्यु)
8 स्व-प्रमाणित शपत-पत्र स्व-प्रमाणित शपत-पत्र नहीं
🧾 फॉर्म देखें
फॉर्म देखें
₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

लोक सेवा केंद्र ₹30.0
ऑनलाइन ₹30.0 लॉगिन
📞 संपर्क
लोक सेवा केंद्र
⏳ समय सीमा

7 दिन