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सामान्य ( APL) ए. पी. एल. राशन कार्ड जारी कराने हेतु आवेदन

नगरीय प्रशासन विभाग
📑 परिचय
सामान्य ( APL) ए. पी. एल. राशन कार्ड

छत्तीसगढ़ में, गरीबी रेखा से ऊपर (APL) निवास कर रहे परिवारों के लिए सामान्य (ए.पी.एल) राशन कार्ड जारी किया जाता है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, नवविवाहित दंपत्ति या स्थानांतरित परिवार अपने नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा जनपद पंचायत क्षेत्र में इस हेतु आवेदन कर सकते हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सामान्य ( APL) राशन कार्ड हेतु आवेदन सेवा उपलब्ध है।

आवेदक पहले पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर पंजीकरण करें। या फिर वे लोक सेवा केंद्र (LSK) या कॉमन सेवा केंद्र (CSC) लॉगिन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद, “सामान्य ( APL) ए. पी. एल. राशन कार्ड” सेवा का चयन करें और आवेदन पत्र भर कर जमा करें।

आवेदन जमा करने पर एक आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) उत्पन्न होती है। इस पावती संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। इस आवेदन पर सामान्यतः 30 कार्य दिवसों के भीतर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली जा जाती है।

स्वीकृति मिलने पर आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त होती है। वह पोर्टल में “आवेदन की स्थिति” में ARN (आवेदन संदर्भ संख्या) दर्ज कर डिजिटली साइन किया हुआ सामान्य ( APL) राशन कार्ड दस्तावेज सीधे डाउनलोड कर सकता है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 पहचान प्रमाण आधार कार्ड हाँ
2 आवेदन प्रपत्र आवेदन प्रपत्र हाँ
3 मुखिया का फोटो मुखिया का फोटो हाँ
🧾 फॉर्म देखें
फॉर्म देखें
₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

लोक सेवा केंद्र ₹30.0
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