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अस्थायी पटाखा लाइसेंस

गृह विभाग
📑 परिचय
अस्थायी पटाखा लाइसेंस

त्योहारों के दौरान अस्थायी रूप से पटाखों की बिक्री या भंडारण के लिए अस्थायी पटाखा लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जो व्यक्ति, दुकानदार या व्यापारी इस हेतु अनुमति लेना चाहते हैं वे अस्थायी पटाखा लाइसेंस सेवा के लिए आवेदन वे कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में यह सेवा उप-जिला, राजस्व तहसील तथा राजस्व उप-तहसील स्तर पर उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया को आसानी से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

आवेदक को पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर पंजीकरण कर सकते हैं। वे लोक सेवा केंद्र (LSK) या कॉमन सेवा केंद्र (CSC) लॉगिन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पोर्टल पर “अस्थायी पटाखा लाइसेंस” सेवा का चयन कर आवेदन पत्र भरकर जमा करना होता है।

आवेदन जमा करने पर एक आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) उत्पन्न होती है। इस पावती संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। सामान्यतः 21 कार्य दिवसों के भीतर गृह विभाग द्वारा इस आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।

स्वीकृति मिलने पर आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त होती है। वह पोर्टल में “आवेदन की स्थिति” में ARN (आवेदन संदर्भ संख्या) दर्ज कर डिजिटली साइन दस्तावेज सीधे डाउनलोड किया जा सकता है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 पहचान प्रमाण आधार कार्ड हाँ
पैनकार्ड की फोटोकॉपी
बिजली का बिल
2 पता प्रमाण पता प्रमाण हाँ
3 फ़ोटो फोटो(छायाचित्र) हाँ
🧾 फॉर्म देखें
फॉर्म देखें
₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

लोक सेवा केंद्र ₹30.0
ऑनलाइन ₹30.0 लॉगिन
📞 संपर्क
लोक सेवा केंद्र
⏳ समय सीमा

21 दिन