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प्रकरण सूची (राजस्व न्यायालय)

राजस्व विभाग
📑 परिचय
राजस्व न्यायालय में मामले के सूचीकरण हेतु आवेदन – छत्तीसगढ़

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नागरिक राजस्व न्यायालय में अपने मामलों की सूचीकरण के लिए आवेदन की सुविधा दी जा रही है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल- पक्षकारों, उनके विधिक प्रतिनिधियों या अधिकृत एजेंटों के लिए यह सुविधा प्रदान करता है। यह सेवा प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करती है।

राजस्व मामले के पक्षकार, अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि इस ऑनलाइन सेवा के उपयोग के पात्र हैं। वे इस सुविधा का लाभ उठाकर प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। आवेदन दो तरह से प्रस्तुत किए जा सकते हैं- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या संबंधित तहसील या राजस्व न्यायालय कार्यालय में ऑफलाइन।

आवेदक को ज़रूरी विवरण के साथ आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य है, जिनमें शामिल हैं- केस संख्या, पक्षकारों के नाम और सहायक दस्तावेज़।

आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, पावती पंजीकरण संख्या जारी की जाती है। इसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

संबंधित अधिकारी दस्तावेज़ों का सत्यापन करता है और निर्धारित समय सीमा में मामले को सूचीबद्ध करता है। आमतौर पर, यह समय सीमा सात कार्यालयीन दिवस हैं। मामले के सूचीबद्ध होने के बाद एसएमएस या पत्र के माध्यम से आवेदक को सूचित किया जाता है। यह प्रक्रिया अभिलेखों का व्यवस्थित प्रबंधन और समय पर सुनवाई सुनिश्चित करती है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 निवास का प्रमाण मूल निवासी प्रमाण पत्र हाँ
राशन कार्ड
बिजली का बिल
घर या भूमि का दस्तावेज़
वार्ड सदस्य, स्थानीय विधायक / सांसद से प्रमाण पत्र
अन्य
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