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विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन

समाज कल्याण विभाग
📑 परिचय
विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन

छत्तीसगढ़ में, विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना संचालित है। इस योजना लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाएं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर खाता बनाकर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उनके पास निकटतम लोक सेवा केंद्र (LSK) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का विकल्प भी है, जिसके माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

लॉगिन करने के बाद आवेदक को सामाजिक कल्याण अनुभाग में दिए गए “विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन” सेवा को चुनना होता है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ अपलोड करना होता है।

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने की स्थिति में एक अद्वितीय पावती संख्या (ARN) उत्पन्न होती है। इस पावती संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति जाँची जा सकती है। आवेदन संबंधित अधिकारी को सत्यापन हेतु अग्रेषित किया जाता है। पात्रता की शर्तें पूर्ण होने पर आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है। स्वीकृति के पश्चात पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में सीधे जमा की जाती है। इससे निर्धारित समय सीमा में पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ सुनिश्चित होता है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 मूल निवासी प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र हाँ
सरपंच या पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र
2 आयु प्रमाण पत्र सरपंच अथवा महापौर ( शहरी क्षेत्र की दशा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र हाँ
प्रशासक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र
चिकित्सक का प्रमाण पत्र
स्कूल प्रमाण पत्र
3 मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम द्वारा जारी प्रमाण पत्र हाँ
नगरीय निकाय के वार्ड पंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र
पार्षद द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
4 अन्य दस्तावेज़ अन्य दस्तावेज़ नहीं
5 गरीबी रेखा से संबंधित दस्तावेज़ गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र/सूची हाँ
6 बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक नहीं
🧾 फॉर्म देखें
फॉर्म देखें
₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

लोक सेवा केंद्र ₹30.0
ऑनलाइन ₹30.0 लॉगिन
📞 संपर्क
लोक सेवा केंद्र
⏳ समय सीमा

60 दिन