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वन - प्रारूप-ख [नियम 3 (2)] - पहले से स्थापित आरा मिल/ गड्डे को चलाने के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन

वन विभाग
📑 परिचय
वन - प्रारूप-ख [नियम 3 (2)] - पहले से स्थापित आरा मिल/ पिट के संचालन के लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

छत्तीसगढ़ में, पहले से स्थापित आरा मिल या पिट के मालिक (व्यक्ति, फर्म या कंपनी) वन – प्रारूप-ख [नियम 3 (2)] सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन्हें अपनी इकाई को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए अनज्ञप्ति प्राप्त होती है। यह सेवा जिला मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध है और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन किया जा सकता है।

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर पंजीकरण करना होता है। उनके लिए लोक सेवा केंद्र (LSK) या कॉमन सेवा केंद्र (CSC) लॉगिन के माध्यम से आवेदन जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

आवेदक पोर्टल पर “वन - प्रारूप-ख [नियम 3 (2)] - पहले से स्थापित आरा मिल/ पिट के संचालन के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन” सेवा का चयन करें। आवेदन पत्र में सही विवरण भर कर जमा कर दें।

आवेदन जमा करने पर एक आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) उत्पन्न होती है। इस पावती संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। सामान्यतः 30 कार्य दिवसों के भीतर वन विभाग द्वारा इस आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।

आवेदन स्वीकृत होने पर आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त होती है। आवेदकपोर्टल में “आवेदन की स्थिति” में ARN (आवेदन संदर्भ संख्या) दर्ज कर डिजिटली साइन दस्तावेज सीधे डाउनलोड कर सकता है। यह 1 वर्ष के लिए मान्य होता है और प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण अनिवार्य है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 पहचान प्रमाण पहचान पत्र हाँ
2 पुराना लाइसेंस प्रति लाइसेंस प्रति हाँ
3 नजरी नक्शा (मानचित्र) नजरी नक्शा ट्रेसिंग क्लॉथ हाँ
4 प्रतिभूमि निक्षेप के भुगतान का साक्ष्य प्रतिभूमि निक्षेप के भुगतान का साक्ष्य हाँ
5 आवेदन फीस के भुगतान का साक्ष्य आवेदन फीस के भुगतान का साक्ष्य हाँ
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