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पंचायत एवं ग्रामीण विकास (मनरेगा) - पानी शुद्ध करें (तालाब शुद्धिकरण)

जल संसाधन विभाग
📑 परिचय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास (मनरेगा) – जल शुद्धिकरण (तालाब शुद्धिकरण)

छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा योजना से गाँवों के तालाब, पोखर या अन्य सामुदायिक जलस्रोतों की सफाई और शुद्धिकरण कराया जा सकता है।

जो ग्रामीण अपने तालाब या जलस्रोत को साफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका काम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की देखरेख में होता है और जिला स्तर पर इसकी जांच और मंजूरी दी जाती है। ग्रामीण नागरिक इसके लिए आसानी से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

इसके लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करें। आवेदक लोक सेवा केंद्र (LSK/CSC) लॉगिन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास (मनरेगा) – जल शुद्धिकरण (तालाब शुद्धिकरण)’ सेवा का चयन करें और आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में सही एवं स्पष्ट विवरण भरें।

आवेदन जमा करने पर एक अद्वितीय पावती संख्या (ARN) प्राप्त होती है। पावती संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। सामान्यत: 7 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।

स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त होती है। इसके बाद वह पोर्टल से सीधे स्वीकृति प्रमाणपत्र देख सकता है। यह प्रमाणपत्र तालाब शुद्धिकरण गतिविधियाँ प्रारंभ करने, मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने तथा शासकीय अभिलेख, लेखा परीक्षण और ग्रामीण विकास योजनाओं में प्रमाण स्वरूप एक महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज़ के रूप में मान्य होता है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
🧾 फॉर्म देखें
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₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

लोक सेवा केंद्र ₹30.0
ऑनलाइन ₹30.0 लॉगिन
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⏳ समय सीमा

7 दिन